PF PAR TAX

नई दिल्लीः एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया. इस बजट में पीएफ (Provident Fund- कर्मचारी भविष्य निधि) के अंशदान को भी टैक्स के दायरे में लाया गया है. बता दें कि पीएफ में सालाना ढाई लाख से ज्यादा के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा. सरकार के इस प्रस्ताव का मकसद मोटा वेतन पाने वाले नौकरीपेशा लोगों पर कर लगाना है. इतनी सैलरी पाने वाले लोग नहीं होंगे प्रभावित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएफ नौकरीपेशा लोगों के कल्याण के लिए है. जिन लोगों की सैलरी 2 लाख रुपए मासिक से कम है, वह सरकार के नए प्रस्ताव से प्रभावित नहीं होंगे. क्रीमी लेयर होगी प्रभावित सरकार के नए प्रस्ताव को इस तरह से समझिए कि जो कर्मचारी हर माह करीब 21 हजार रुपए का योगदान पीएफ में करते हैं, वो ही सालाना 2.5 लाख रुपए का पीएफ जमा कर सकेंगे. गौर करने वाली बात है कि जो लोग हर माह 21 हजार रुपए पीएफ में जमा करेंगे, उनकी सैलरी भी लाखों रुपए में होगी. ऐसे में सरकार के नए प्रस्ताव से आम नौकरीपेशा लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसका असर मोटी सैलरी पाने व...